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विरासत में मिली संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी: क्या देना होगा और क्या नहीं?

विरासत में मिली संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं? — यह एक ऐसा सवाल है जो विरासत प्रक्रिया में सबसे अधिक भ्रम पैदा करता है। संक्षिप्त उत्तर: यह इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति कैसे मिल रही है।

भारत में विरासत पर कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं

पहले यह स्पष्ट कर दें: भारत में 1985 से कोई Estate Duty या Inheritance Tax नहीं है। विरासत में मिली संपत्ति को "आय" नहीं माना जाता, इसलिए उस पर Income Tax भी नहीं लगता।

हालांकि इससे अर्जित आय (किराया, ब्याज, लाभांश) पर वारिस के स्लैब अनुसार आयकर लगेगा।

वसीयत के जरिए संपत्ति मिलने पर स्टाम्प ड्यूटी

यदि संपत्ति वसीयत के माध्यम से मिलती है:

  • संपत्ति के नामांतरण (Mutation) पर राज्य का नाममात्र शुल्क (₹50-₹500)
  • पंजीकृत वसीयत के पंजीकरण के समय (जो वसीयतकर्ता ने कराई थी) ₹100-₹500
  • वसीयत के आधार पर नाम बदलने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं — बशर्ते संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेज (conveyance deed) न बनाया जाए

लेकिन: यदि Probate लेनी हो तो न्यायालय शुल्क (Court Fee) संपत्ति मूल्य पर आधारित होती है।

बिना वसीयत (Intestate) की स्थिति में

यदि मृत व्यक्ति की कोई वसीयत नहीं थी और कानूनी वारिसों में संपत्ति का बंटवारा हो रहा है:

दस्तावेज स्टाम्प ड्यूटी
कानूनी वारिस प्रमाण पत्र नाममात्र (₹10-₹100)
म्यूटेशन ₹50-₹500 (राज्यवार)
Release Deed (रिहाई विलेख) राज्यवार बाजार मूल्य का 1-5%
Partition Deed (विभाजन विलेख) राज्यवार बाजार मूल्य का 1-5%
Family Settlement Deed कई राज्यों में नाममात्र

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विभाजन विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी

जब संयुक्त परिवार की जमीन को कानूनी रूप से विभाजित किया जाता है (Partition Deed), तो अचल संपत्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और इस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है।

राज्यवार उदाहरण:

  • महाराष्ट्र: बाजार मूल्य का 2% (अचल संपत्ति पर)
  • दिल्ली: बाजार मूल्य का 2% (परिवार के भीतर)
  • कर्नाटक: ₹500 (रक्त संबंधियों के बीच)
  • तमिलनाडु: बाजार मूल्य का 1%
  • राजस्थान: बाजार मूल्य का 2.5%

महत्वपूर्ण: कई राज्यों में रक्त संबंधियों (Blood Relatives) के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर रियायती स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है। यह जाँचें कि आपके राज्य में क्या नियम है।

रिहाई विलेख (Release Deed) पर स्टाम्प ड्यूटी

जब कोई वारिस अपने हिस्से की संपत्ति दूसरे वारिस को देना चाहे (जैसे बहन अपना हिस्सा भाई को दे), तो Release Deed बनती है।

  • अचल संपत्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य
  • स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य पर
  • हालांकि नजदीकी रक्त संबंधियों (पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री) के बीच कई राज्यों में रियायत

गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति देने पर

यदि माता-पिता जीते जी Gift Deed बनाकर संपत्ति देते हैं:

  • अचल संपत्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य
  • रक्त संबंधियों को गिफ्ट पर रियायती स्टाम्प ड्यूटी (राज्यवार)
  • दिल्ली में रक्त संबंधियों के बीच गिफ्ट पर ₹1,000 का फ्लैट स्टाम्प ड्यूटी
  • महाराष्ट्र में ₹200 स्टाम्प ड्यूटी (रक्त संबंधियों के बीच)

विरासत में मिली संपत्ति बेचने पर पूंजी लाभ कर

विरासत में मिली संपत्ति बेचने पर Capital Gains Tax लागू होता है:

  • 2 वर्ष से अधिक धारण: Long-Term Capital Gains (LTCG) — 12.5% (Finance Act 2024 के बाद, बिना इंडेक्सेशन)
  • 2 वर्ष से कम: Short-Term Capital Gains — आयकर स्लैब के अनुसार

लागत (Cost of Acquisition): मूल मालिक ने जब खरीदी थी उस समय की कीमत, न कि विरासत मिलने के समय की।

स्टाम्प ड्यूटी बचाने के कानूनी तरीके

  1. परिवार के भीतर हस्तांतरण: कई राज्यों में रक्त संबंधियों के बीच रियायती दर
  2. Family Settlement Deed: कई बार Partition Deed से कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है
  3. वसीयत के माध्यम से: मृत्यु के बाद वसीयत से मिली संपत्ति के नामांतरण पर न्यूनतम शुल्क
  4. संयुक्त परिवार के भीतर: कुछ राज्यों में HUF (Hindu Undivided Family) संपत्ति के विभाजन पर विशेष नियम

विरासत में मिली संपत्ति पर वास्तविक कर और शुल्क जानने के लिए राज्य के नियम महत्वपूर्ण हैं। भारत में विरासत की पूरी कानूनी और वित्तीय प्रक्रिया को समझने के लिए विरासत और उत्तराधिकार गाइड देखें।

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